| 1. | इस प्रकार प्रार्थिनी को अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है।
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| 2. | क्या प्रतिवादिनी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वादी का परित्याग किया है?
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| 3. | वाद का युक्तियुक्त कारण विपक्षी / उत्तरदाता के विरूद्ध उत्पन्न नही हुआ है इसलिए याचिका निरस्त होने योग्य हैं।
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| 4. | इस देरी का कोई युक्तियुक्त कारण वादी के पास नहीं है, इसलिए अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।
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| 5. | इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रतिवादिनी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वादी का परित्याग कर रखा है।
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| 6. | अगर पत्नी को अलग रहने का युक्तियुक्त कारण है तो उसे अभित्याग का दोषी नहीं माना जा सकता है।
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| 7. | इन साक्षीगण के उपरोक्त आशय के सशपथ साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी उपलब्ध नहीं है।
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| 8. | जबकि इस आधार पर आपराधिक कार्यवाही के अनुरोध को बिना युक्तियुक्त कारण के अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।
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| 9. | अभित्याग का तात्पर्य एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ बिना किसी युक्तियुक्त कारण के रहने से इन्कार करना है।
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| 10. | इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी सिद्ध होता है कि प्रार्थिनी को अलग रहने का कोई युक्तियुक्त कारण नही है।
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